झारखंड पुलिस के डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता बने रहेंगे। केंद्र के निर्देश संबंधित पत्र पर मंथन के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को यह निर्णय लिया।
राज्य सरकार केंद्र की चिट्ठी का जवाब भेजेगी और कहेगी कि हाई कोर्ट में चल रहे वाद के निर्णय तक अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाए।
राज्य सरकार का मानना है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर दो साल के कार्यकाल के लिए पदस्थापित किया जाना नियमसम्मत है।
राज्य सरकार के इस रूख से यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र-राज्य के बीच डीजीपी के पद को लेकर टकराव बना रहेगा।
1990 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं अनुराग गुप्ता
1990 बैच के आइपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2025 थी। डीजीपी की नियुक्ति संबंधित नियमावली के आधार पर राज्य सरकार ने उन्हें दो साल के लिए इस पद पर बैठाया है।
इस नियमावली को केंद्र सरकार ने नियम विरुद्ध बताते हुए अनुराग गुप्ता के डीजीपी के पद पर पदस्थापन को अवैध बताया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त करें।अब राज्य सरकार ने केंद्र के इस निर्देश को मानने से इंकार कर दिया है। राज्य सरकार केंद्र के उठाए गए प्रत्येक बिंदुओं का जवाब देगी।इधर, अनुराग गुप्ता ने भी बुधवार को अपनी सेवानिवृत्ति से संबंधित किसी भी तरह का कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। वे राज्य सरकार के निर्णय के साथ हैं।